सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल को राहत, FIR रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जमीन देने के मामले में हुई कथित अनियमितताओं के संबंध में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर शुक्रवार को रद्द कर दी।
जस्टिस ए. के. सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अजय रस्तोगी की बैंच ने कहा कि हम अपील को मंजूर करते हैं। दर्ज एफआईआर रद्द की जाती है। अनुराग ठाकुर, धूमल और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने राज्य की तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार के शासनकाल में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।