सुप्रीम कोर्ट ने कहा- CBI जांच के लिए राज्यों की सहमति लेना जरूरी

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CBI को किसी भी मामले की जांच करने से पहले संबंधित राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य तौर पर लेनी होगी।
  • गौरतलब है कि, अब तक आठ राज्य सरकार सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले चुकी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है।
  • एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के भी अनुरूप है। 
  • कोर्ट ने यह फैसला यूपी में फर्टिको मार्केटिंग एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में सुनाया है। 
  • बता दें कि, अब तक महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों ने सीबीआई की एंट्री को बैन करते हुए आम सहमति को वापस ले लिया है। 
यह भी पढ़ें: 'कथित लव जिहाद' के वो फर्जी मामले जिसमें पुलिस या जांच टीम को नहीं मिले सबूत!

More videos

See All