सख्त होंगे ट्रैफिक नियम, राज्यसभा से मोटर व्हीकल संशोधन बिल पास

राज्यसभा से मोटर व्हीकल संशोधन बिल वोटिंग के बाद पास कर दिया गया है. बिल के पक्ष में 108 और विपक्ष में 13 वोट पड़े हैं. यह बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है. बिल में मोटर व्हीकल एक्ट को और सख्त बनाने के प्रावधान शामिल हैं.
इसके अलावा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना लगाने के प्रावधान इस बिल में शामिल हैं. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और थर्ड पार्टी प्रीमियम को जरूरी बनाने को भी इस बिल में शामिल किया गया है. सड़क सुरक्षा से जुड़े कई पहलुओं को इस बिल में जगह दी गई है और अब हिड एंड रन मामले में मौत होने पर 2 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाएगा, जो पहले 25 हजार था.    

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