सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 % आरक्षण
राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है. यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले के क्षेत्र में मिलेगा. मंगलवार को विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री के कार्यालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी.
बैठक के बाद शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए पहले से ही आरक्षण की व्यवस्था है. इन वर्गों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़ों को दस फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया है.