नाथ, सिंधिया और दिग्विजय के खिलाफ नहीं होगी एफआईआर

श्यामला हिल्स थाने ने विशेष अदालत में मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ खात्मा पेश किया है। इस मामले में 27 सिंतबर 2018 को विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने व्यापमं मामले मंें संतोष शर्मा की ओर से पेश परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए कमलनाथ, ज्योतिरादित्य और दिग्विजय सहित व्हिसल ब्लोअर प्रशांत पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। अदालत ने परिवादी के बयान दर्ज करने के लिए 22 जून की तारीख तय की है। 
श्यामला हिल्स थाना प्रभारी की ओर से अदालत में खात्मा प्रतिवेदन पेश कर बताया कि प्रकरण में विवेचना के दौरान संतोष शर्मा पिता एसएन शर्मा निवासी छात्रसाल नगर के बयान दर्ज किए गए। इस दौरान फरियादी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सका। विवेचना के दौरान उसने एक पत्र प्रस्तुत किया। यह पत्र प्रधानमंत्री को संबोधित होकर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के लेटर पर है, जिस पर 18 मार्च 2015 की तारीख दर्ज है। पुलिस ने सभी तथ्यों का जिक्र करते हुए खात्मा प्रतिवेदन अदालत में पेश किया है।

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