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जेलों पर भी कोरोना की मार, SC का आदेश, कम सजा पाए कैदियों को मिले जमानत
- कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को लेकर भीड़भाड़ वाली जेलों में कम वक्त की सजा काट रहे कैदियों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है.
- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि जिन कैदियों की सजा 7 साल या फिर इससे कम है उन्हें पेरोल या अंतरिम जमानत दे दी जाए.
- कोर्ट ने राज्यों को एक हाई लेवल कमेटी बनाने को कहा, ये कमेटी तय करेगी कि किन कैदियों को पेरोल दिया जा सकता है किसे नहीं.
- इस कमेटी में कानून सचिव और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन भी होंगे, जो अपराधियों के अपराध से जमानत या पेरोल तय करेंगे.
- जेल प्रशासन के अधिकारी ने कहा, अगर जेलों में एक भी संक्रमित हो जाएगा तो बहुत लोग मारे जाएंगे इसलिए पहले फैसला लेना पड़ेगा.
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