'हम सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं, खोजें बेहतर स्थान'
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के तुगलकाबाद वन क्षेत्र में गुरु रविदास के मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर संबंधित पक्षकारों से कहा कि वे मंदिर के लिए बेहतर जगह के लिए सर्वमान्य समाधान के साथ आएं.
कोर्ट ने कहा कि वह सभी की भावनाओं का सम्मान करती है लेकिन कानून का पालन तो करना ही होगा.
पीठ ने सर्वमानय समाधान खोजने का निर्देश देते हुए इस मामले को 18 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
बता दें,यह याचिका दो पूर्व सांसदों- अशोक तंवर और प्रदीप जैन आदित्य ने 27 अगस्त को दायर की थी. याचिका में उन्होंने अपने पूजा के अधिकार को लागू करने की अनुमति मांगी है.
गौरतलब है कि डीडीए ने शीर्ष अदालत के आदेश पर इस मंदिर को गिराया था और मंदिर गिराए जाने की घटना के बाद दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में गुरु रविदास के अनुयायियों ने अनेक स्थानों पर प्रदर्शन किए थे.