ढींगरा आयोग पर छिड़ी सियासत, एडवोकेट जनरल ने गिनाए तर्क
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भूमि घोटालों की जांच को लेकर गठित ढींगरा आयोग की रिपोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में खारिज होने के बाद सियासत शुरू हो गई है। आयोग के गठन पर सवाल उठा रहे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सरकार ने महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन को उतारा।
एडवोकेट जनरल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग के गठन को लेकर मुख्यमंत्री की पॉवर पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। अदालत ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री इस आयोग का गठन कर सकते हैं और यह पूरी तरह से वैधानिक है।
एडवोकेट जनरल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग के गठन के संबंध में मंत्री परिषद से स्वीकृति ली गई थी। हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि रूल ऑफ बिजनेस के नाते मुख्यमंत्री आयोग का गठन कर सकते हैं और ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। अर्थात आयोग कानूनी रूप से ठीक है।