खाल पक्का करने के नॉर्म में बदलाव करने का निर्णय, यहां पढ़ें

हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अंतिम खेत तक खाल पक्का करने के नॉर्म में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब किसानों के हित को देखते हुए खाल पक्का करने का नॉर्म लगभग दोगुना कर दिया है, इससे किसानों के अंतिम खेतों तक खाल पक्के होंगे।

उन्होंने यह जानकारी करनाल में देते हुए बताया कि पहले खाल पक्का करने का नॉर्म 24 फीट प्रति एकड़ था जो अब बढा कर 40 फीट प्रति एकड़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रत्येक किसान को लाभ मिलेगा। अंतिम खेतों तक खाल पक्के बनेंगे, इसके लिए प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए राईट टू वे एक्ट बनाया है। इससे लाभ उन सभी किसानों को मिलेगा जो किसान अपने एक खेत से दूसरे खेत में ट्यूबवैल की पाईपलाईन डाल कर ले जाना चाहते हैं।

उन्होंने वर्तमान सरकार को किसान हितैषी बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले चार सालों के दौरान किसानों के हित में अनेकों काम किये हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में लाल डोरा से मुक्ति देने जैसी बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि अब ऐसी सम्पत्तियों की रजिस्ट्री हो सकेगी और उनका रेवन्यू रिकार्ड भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार के सभी कर्मचारियों को अब मेडिकल रिंबर्समेंट की बजाय कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब पूरे हरियाणा में स्कूल व कॉलेज के प्राचार्य वहां पढ रहे छात्र व छात्राओं के वाहन चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस बना सकेंगे। पक्के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास करने का प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार भी प्राचार्य को दिया गया है। वहीं प्रदेश के सभी स्नातकों को सक्षम योजना का लाभ देने की घोषणा की। इन घोषणाओं के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
 

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