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दिल्ली हाईकोर्ट ने मास्क को बताया 'राम बाण', कहा- कार में अकेले भी हो तो ढकिए मुंह

  • कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.
  • जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा- दिल्ली में अगर आप कार में अकेले हैं तो भी मास्क लगाइए, मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना भरना ही होगा.
  • हाईकोर्ट ने साफ कहा- मास्क सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, कोरोना को रोकने में अभी तक काफी हद तक सफल रहा है.
  • दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जरूरी सेवाओं के लिए ही व्यक्तियों को छूट दी जाएगी.
  • डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पिछले दिनों पूर्ण लॉकडाउन से इंकार किया, कहा- लॉकडाउन कोरोना से बचाव का विकल्प नहीं है.
     यह भी पढ़ें - लॉकडाउन लगे या न लगे लेकिन आंदोलन रहेगा जारी- बढ़ते कोरोना और पाबंदियों पर बोले टिकैत

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