दिल्लीः निजी अस्पतालों में 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने के फैसले पर रोक

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने 33 बड़े निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 80% आईसीयू बेड आरक्षित रखने के आप सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
  • अस्पतालों की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार का आदेश मनमाना, अनुचित व मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला है।
  • साथ ही हाईकोर्ट ने आईसीयू बिस्तर आरक्षित करने के आदेश को खारिज करने की याचिका पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है।
  • अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या यह आदेश मनमाना, अनुचित प्रतीत होता है। मामले की अगली सुनवाई तक इस आदेश पर रोक जारी रहेगी।
  • अगली सुनवाई 16 अक्तूबर को होगी, दिल्ली सरकार का कहना है कि आदेश पारित करते समय वायरस के अचानक बढ़ते मामलों को ध्यान में रखा गया था।
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