मद्रास हाईकोर्ट ने लगाया पंतजलि पर 10 लाख का जुर्माना, कहा- महामारी के डर का फायदा उठा रही कंपनी

  • कोरोना संकट के बीच चर्चा में आई पतंजलि की कोरोनिल को लेकर बाबा रामदेव व कंपनी की लगातार फजीहत हो रही है.
  • मद्रास हाईकोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना लगाया है, साथ ही कोर्ट ने पंतजलि को कोरोनिल शब्द का प्रयोग बंद करने का आदेश दिया है.
  • कोर्ट ने कहा, पतंजलि को अपने उत्पाद बेचने से पहले ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री में जाकर देखना चाहिए कि यह ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं.
  • दरअसल पिछले महीने चेन्नई की कंपनी Ardura ने कोरोनिल 92-B नाम से ट्रेडमार्क 2027 तक के लिए लिया था, ये कंपनी 1993 से चल रही है.
  • जस्टिस कर्तिकेयन ने कहा, पंजलति को समझना चाहिए कि व्यापार में समानता जैसी कोई चीन नहीं होती, इसलिए उनपर फाइन लगाई गई है.
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