अनलॉक 1.0: उत्तराखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइन, बिना पास राज्य में नहीं मिलेगी एंट्री
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 05 में एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, लेकिन उत्तराखंड में बिना पास प्रवेश पर अनुमति नहीं दी गई।
राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब पास के साथ देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य हो गया है।
राज्य में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर पहले की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेगा। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं।
सरकार ने हवाई जहाज से आने वालों के लिए नियम में कोई बदलाव नहीं किया है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए क्वांरीटन के नियम पहले की तरह ही होंगे।
जरूरी सेवाओं के अलावा सभी कार्यालय शाम चार बजे तक ही खुले रहेंगे। श्रेणी एक और दो के सभी कर्मचारी और श्रेणी तीन और चार के 33 प्रतिशत कर्मचारी मौजूद रहेंगे।