दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, लोगों के बीच जाएं केजरीवाल, पीड़ितों को दें मुआवजा

  • दिल्ली में नागरिकता कानून को लेकर भड़की हिंसा के बाद बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, शांति के लिए कोर्ट ने निर्देश दिए.
  • अदालत ने कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हिंसा पीड़ित इलाकों में जाएं और लोगों से बात करें.
  • हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह हिंसा पीड़ितों को मुआवजा दे साथ ही फोन सर्विस को सुचारु रुप से संचालित करे.
  • कोर्ट ने ये भी कहा, कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर जारी करे और उसका प्रचार करे, साथ ही पीड़ितों को ले जा रही एंबुलेस के लिए रास्ता खाली करवाए.
  • गौरतलब है कि कोर्ट अभी 1984 के दंगों के पीड़ितों के मुआवजे के मामले से निपट रहे हैं, ऐसा दोबारा न हो इसके लिए सख्ती की जा रही है.
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