अब सिर्फ प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात होगी SPG

  • बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा SPG संशोधन बिल पेश किया गया।
     
  • गृह मंत्री ने बताया कि संविधान के अनुसार हेड ऑफ गवर्नमेंट केवल प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यालय को सुरक्षित करने के लिए SPG बनी है।
     
  • अमित शाह ने कहा, “इस कानून में कुछ बदलाव के लिए यह बिल लाया गया हैं। कानून बनने के बाद इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप काम करने लगा।”
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  • शाह का कहना है कि यह सुरक्षा अब केवल देश के प्रधानमंत्री को दी जाएगी, इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को पांच साल तक ये सुविधा मिल सकेगी।
     
  • पहले भी केंद्र सरकार द्वारा SPG नियमों में कुछ बदलाव किए गए थे जिसके चलते गांधी परिवार से SPG सुरक्षा वापस ले ली गई थी।

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