झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) नियमावली 2019 को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने मंगलवार को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) नियमावली 2019 को मंजूरी दी।
नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद से राज्य में अब तक 2013 एवं 2016 में ही जेटेट की परीक्षा हो सकी थी।
अपनी नियमावली नहीं होने के कारण यह परीक्षा भी झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के आलोक में आयोजित की गई थी।
एनसीटीई के एक फैसले के तहत कुछ शर्तों के साथ कक्षा एक से पांच तक शिक्षक पद पर स्नातक प्रशिक्षित को भी नियुक्त करने का प्रावधान है जिससे काफी परेशानी हो रही थी।
एक अन्य फैसले में विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत कॉलजों में शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा पर नियुक्त शिक्षक भविष्य में नियमितीकरण या स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे।