सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, श्रमिकों के पक्ष में संशोधित हो दिवालिया उपक्रम संबंधी कानून
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसी राजकीय उपक्रम के दिवालिया होने पर बंद होने की स्थिति में उसमें कार्यरत श्रमिकों तथा राज्य सरकार के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है.
मुख्यमंत्री ने इसके लिए ‘इनसाॅल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016‘ में संशोधन करने का आग्रह किया है.
गहलोत ने इस कानून की विसंगतियों की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि इस कोड के प्रावधान मजदूरों एवं राज्य सरकार के हितों के विपरीत हैं.
इसका उद्देश्य रूग्ण अथवा बंद उद्यमों का पुनःसंचालन करना और राज्य सम्पदा तथा कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा होना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस कानून के अनुसार, किसी उपक्रम के अवसायन (बन्द होने) की स्थिति में नियोजित कार्मिकों और मजदूरों को केवल 24 महीने की देय राशि के भुगतान का प्रावधान है.