यौन शोषण मामले में आरोपी चिन्मयानंद और पीड़ित छात्रा दोनों की जमानत अर्जी खारिज

  •  यौन शोषण के मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद और उनसे रंगदारी मांगने की आरोपी पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया.
     
  •  वहीं आरोपी चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने बताया कि वह चिन्मयानंद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद इस मामले की अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट में करेंगे.
     
  • पीड़ित छात्रा के वकील  ने बताया कि जब पीड़िता इसका विरोध करती थी तब उसके साथ बल प्रयोग किया जाता था.

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  • ऐसे में जहां पर बल प्रयोग किया जाता है उस मामले में धारा 376 ही लगाई जाती है ना कि 376 (सी) लगाई जाती है. 
     
  • उनका कहना था कि जो रंगदारी का वीडियो पहले वायरल किया गया था उसके दो हिस्से बनाए गए पहले हिस्से को वायरल कर दिया गया और उसी वीडियो के दूसरे हिस्से के साथ छेड़छाड़ कर उसे 26 सितंबर को वायरल किया गया.

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