छत्तीसगढ़ में अब एसटी-एससी वर्ग को पदोन्न्ति में भी आरक्षण
छत्तीसगढ़ में अब सरकारी नौकरियों में पदोन्न्ति में भी आरक्षण नियम लागू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार देर रात तक चली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
सरकार ने राज्य स्तरीय सेवा भर्ती के पदों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्न्ति) नियम 2003 के नियमों में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है।
इस संशोधन के बाद अब पदोन्न्ति में एससी वर्ग को 13 फीसद और एसटी वर्ग को 32 फीसद लाभ मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने एक माह में आरक्षण नियमों में दूसरी बार संशोधन किया है।