पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे को राहत, कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

एयरसेल मैक्सिस केस (Aircel Maxis Case) में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम (P Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को राहत मिल गई है. इन दोनों को कोर्ट ने एक लाख के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी. जज ओ पी सैनी ने इन दोनों को जांच में एजेंसी का सहयोग करने के लिए कहा है. सीबीआई और ईडी दोनों एयरसेल मैक्सिस केस की जांच कर रहे थे. ये पूरा मामला 2006 का है जब चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे.

इससे पहले आज  आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को झटका लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. ऐसे में अब  प्रवर्तन निदेशालय (ED) कभी भी उन्हें हिरासत में ले सकता है. ईडी ने दावा किया है कि उनके पास चिदंबरम के खिलाफ ठोस सबूत हैं.

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