जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने पर अब मिलेगी ये कड़ी सजा, मुख्यमंत्री बोले संशोधन था जरूरी

हिमाचल विधानसभा में आज सर्वसम्‍मति से इस कानून को मंजूरी दी गयी कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने पर अब 5 वर्ष तक की सजा होगी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुत सी एनजीओ ऐसी हैं जिनके पास लाखों रुपए आ रहे हैं और उनका उपयोग गरीबों को धन देकर उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए किया जा रहा है। शादी का झांसा देकर भी धर्म परिवर्तन हो रहा है इसे रोकने के लिए इस तरह के सख्त कानून की आवश्यकता थी और जो पुराना कांग्रेस के कार्यकाल में कानून लाया गया था वह उस समय बेहतर था, लेकिन उसमें सजा कम थी बिल बहुत छोटा था पर संशोधन ज्यादा हो रहे थे इसलिए नया कानून लाया गया है और संशोधन अधिक हो रहा था इसलिए नया कानून लाया गया है। हालांकि इससे पहले विपक्ष ने नया कानून लाने पर आपत्ति उठाई कि जब पूर्व वीरभद्र सरकार के समय 2006 में यह कानून लाया गया था तो नया कानून लाने की आवश्यकता क्या है अगर वजह बनी थी तो उसमें संशोधन किया जाना जरूरी था।
 

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