रघुवर सरकार का बड़ा फैसला, उज्‍ज्‍वला के 32 लाख परिवारों को मुफ्त मिलेगा दूसरा सिलिंडर; पढ़ें झारखंड कैबिनेट के फैसले

राज्य कैबिनेट ने लोकलुभावन योजनाओं के लाभुकों की संख्या बढ़ाने के मार्ग खोल दिए हैं तो वर्तमान लाभुकों के लिए भी तोहफों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब सभी प्रकार के राशनकार्ड धारी लाभुकों की श्रेणी में होंगे। इस तरह अब राज्य के 57 लाख परिवार अब इन योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी लाभुकों को एक और रिफिल मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है। 
इसके तहत जिन्हें पूर्व में पांच किलो का सिलेंडर मिला है उन्हें दो रिफिल मिलेगा तो जिनके पास 14.2 किलो का सिलेंडर है, उन्हें एक रिफिल मुफ्त मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट (डीएमएफटी) से तीन जिलों हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम एवं बोकारो में 13 जलापूर्ति योजनाएं ली गई हैं तो 13 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को भी कैबिनेट की सहमति मिली है।
क्या है सुकन्या योजना
सुकन्या योजना के तहत बेटी की शिक्षा-दीक्षा से लेकर उसके विवाह तक की चिंता की गई है। बेटी के जन्म के साथ, पहली कक्षा में दाखिला, छठी, नौवीं, दसवीं और बारहवीं पास करने पर छह बार में पांच-पांच हजार रुपये उसके खाते में दिए जाते हैं। 18 वर्ष पूरी होने पर एकमुश्त दस हजार रुपये, इस तरह कुल 40 हजार रुपये देने का प्रावधान है।
क्या है कन्यादान योजना
पहले यह योजना गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों की बेटियों के लिए ही थी। इस मद में दस हजार रुपये का सामान शादी के वक्त बेटियों को दिया जाता था। अब एकमुश्त तीस हजार रुपये इस मद में देने का प्रावधान किया गया है। 57 लाख परिवारों की बेटियों को इसका लाभ मिलेगा।
उज्ज्वला योजना के तहत 2019-20 में दूसरा रिफिल करानेवालों को लाभ
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभुकों को गैस सिलेंडर की पहली रिफिल मुफ्त मिल रही है। वर्ष 2019-20 में इस योजना के तहत जो लाभुक दोबारो गैस रिफिल कराएंगे उन्हें रिफिलिंग के बाद सिलेंडर की कीमत के बराबर राशि खाते में दी जाएगी।
डीसी बिल के बगैर भी एकमुश्त निकल सकेगी विधायक मद की राशि
कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में विधायक योजना अंतर्गत डीसी विपत्र लंबित होने के बावजूद आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी की स्वीकृति दे दी है। नियम के अनुसार डीसी बिल के अभाव में फंड की निकासी नहीं की जा सकती है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
  • ग्वाला (मुस्लिम) जाति को झारखंड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-6 पर अंकित गद्दी के साथ शामिल करने की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य योजना के अंतर्गत संचालित कंबल एवं वस्त्र वितरण योजना का संचालन श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से लेकर महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को दे दिया गया है।
  • झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के तहत झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए 15 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  • राज्य वित्त आयोग, झारखंड के कार्यालय हेतु पदों के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य सरकार के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 1 जनवरी 2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की गई है। पूर्व में जहां उन्हें 284 फीसद महंगाई भत्ता मिलता था वहीं अब 295 फीसद महंगाई भत्ता मिलेगा।
आम लोगों को मिलनेवाला सीधा लाभ
 
  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना : 50 करोड़ रुपये
  • मुख्यमंत्री सुकन्या योजना : 150 करोड़ रुपये
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना : 150 करोड़ रुपये
  • ग्रामीण जलापूर्ति योजना : 168.42 करोड़ रुपये
  • डीएमएफटी से जलापूर्ति के लिए : 217.95 करोड़ रुपये।
चुनावी हिंसा में मौत या अपंग होने पर मिलेगी अधिक राशि
लोकसभा चुनाव से लेकर शहरी निकाय के चुनाव तक में और पंचायत चुनाव के दौरान किसी वारदात में घायल होकर अपंगता प्राप्त करनेवालों का मुआवजा राशि बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है। यह राशि सभी प्रकार के कर्मियों को मिलेगी। सामान्य स्थिति में मौत होने पर 15 लाख रुपये और नक्सली हमले में मौत पर 30 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। घायल होने की स्थिति में कम से कम 75 हजार तो अधिकतम 7.5 लाख रुपये मुआवजा देगी सरकार। यह निर्भर करेगा कि हिंसा में व्यक्ति को कितना नुकसान पहुंचा है। विकलांगता की स्थिति पर राशि का आवंटन होगा।
 
  • 5 से 20 फीसद विकलांगता पर : 75 हजार रुपये
  • 20-25 फीसद विकलांगता पर : 1.5 लाख रुपये
  • 25 से 50 फीसद विकलांगता पर : 4.5 लाख रुपये
  • 50 से 75 फीसद विकलांगता पर : 6 लाख रुपये
  • 75 से 100 फीसद विकलांगता पर : 7.5 लाख रुपये
  • उग्रवादी हिंसा मसलन, लैंड माइंस, बम विस्फोट, सशस्त्र हमलों की स्थिति में सभी मामलों में दोगुना लाभ। विकलांगता का प्रमाण पत्र सिविल सर्जन कार्यालय से जारी होगा।
  • न्यायायुक्त, रांची सहित प्रत्येक जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-84 के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की शक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
  • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की केंद्रीय सेक्टर योजना -आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेनडाई फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन को स्वीकृति दी गई।
  • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार, भारत सरकार की केंद्रीय सेक्टर योजना के तहत 15 जिलों में प्राधिकार को सशक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
 

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