सुखबीर को गलतफहमी, अनुच्छेद 370 और धारा-118 की तुलना सही नहीं: CM जयराम

जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा-35A हटाने और राज्य के पुनर्गठन के बाद अब वहां देश का कोई भी नागरिक जमीन खरीद सकता है. केंद्र के फैसले के बाद अब कई नेता हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने पर रोक पर सवाल उठा रहे हैं. कश्मीर के जरिये हिमाचल में धारा-118 के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है. हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने इस मसले पर अपनी राय जाहिर की है.

बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने संसद में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद सुखबीर बादल बयान पर कहा कि मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने (सुखबीर) किस संदर्भ में यह बात कही है. क्योंकि अनुच्छेद 370 और धारा118 में कोई तुलना नहीं है. धारा-118 स्टेट एक्ट के तहत है. इसमें गैर-हिमाचली कृषक भूमि नहीं खरीद सकते हैं.
सीएम ने इस मसले पर स्पष्ठता जताते हुए कहा कि ऐेसा नहीं है कि कोई बाहरी हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता है. दरअसल, एक तय प्रकिया के तहत सभी हिमाचल में जमीन खरीद सकते हैं. घर बना सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं. सीएम ने कहा कि कई बाहरी लोगों ने हिमाचल में तय प्रक्रिया के अंतगर्त जमीन खरीदी है. जयराम ठाकुर ने कहा कि दोनों मुद्दों की तुलना करना सही नहीं है. सुखबीर को कोई गलतफहमी हुई है.

More videos

See All