हरियाणा में अब संगठित अपराध पर मकोका की तरह लगेगा हकोका, विधानसभा में बिल पास

हरियाणा में हो रहे अपराधों का आकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब इन अपराधों पर रोक लगने वाली है। क्योकिं संगठित अपराध को नियंत्रण करने के लिए हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक (हकोका) 2019, विधानसभा में पास हो गया है। बीते मंगलवार विधानसभा में हकोका 2019 को पास कर दिया गया है। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि महाराष्ट्र के मकोका की तरह हरियाणा में हकोका कानून बनाया गया है।
राज्यपाल से अनुमोदन के बाद यह लागू हो जाएगा। दो या अधिक अपराधियों के क्राइम को इस श्रेणी में माना जाएगा। इस एक्ट के तहत विशेष न्यायालय बनाया जाएगा और गिरफ्तार बदमाश को जमानत नहीं मिलेगी। हत्या जैसे मामले में आरोपियों को फांसी से लेकर पांच लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। सदन में सीएम ने कहा कि प्रदेश में हो रहे अपराध लगातार बढ़ रहे है। इन अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिये यह कानून बनाया गया है।
इतना ही नहीं बल्कि इस कानून के तहत पुलिस को संदिग्ध के फोन टेप करने का अधिकार भी दिया गया है। यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी की गलत मंशा से फोन टेपिंग करता है तो उसके लिए एक साल व किसी को गलत तरीके से इस कानून के तहत फंसाने पर पुलिस अधिकारी पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।

More videos

See All