उत्तराखंड में गरीब सवर्ण छात्रों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, शासनादेश जारी

उत्तराखंड में अनारक्षित श्रेणी के गरीब छात्रों को अब सरकारी विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कॉलेजों में प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के निर्देश का पालन करते हुए इस आशय का आदेश मंगलवार को प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा) आनंद बर्धन द्वारा जारी कर दिया था.

राज्य में अनारक्षित श्रेणी के गरीब छात्रों को सरकार द्वारा संचालित आधा दर्जन विश्वविद्यालयों, 104 डिग्री कॉलेजों तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 15 डिग्री कॉलेजों में प्रवेश के समय आरक्षण का लाभ मिलेगा. बर्धन ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों और डिग्री कॉलेजों के प्रशासकों को आदेश लागू करने को कहा है.

मुख्य सचिव उच्च शिक्षा आनंद बर्धन की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग के 17 जनवरी 2019 के पत्र के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण के अतिरिक्त वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए दस फीसदी आरक्षण दिया जाएगा.

इसके लिए छात्रों की कुल संख्या में वृद्धि की जाएगी. ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के बाद संख्या पूर्ववर्ती एकेडमिक सत्र की तरह रहे. शासनादेश में यह भी कहा गया है कि, विधायी और संसदीय कार्य विभाग उत्तराखंड शासन की सात मार्च 2019 की अधिसूचना द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2019 को जारी करते हुए लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती में दस फीसदी पदों को आरक्षित किया जाएगा.

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