हरियाणा सरकार ने एचआरए लागू करने के आदेश दिए, कर्मचारियों को 1190 से 6 हजार तक फायदा

प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित मकान किराया भत्ता एक अगस्त से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। अब कर्मचारियों को शहरों की आबादी के अनुसार उनकी बेसिक का 8, 16 और 24 फीसदी किराया भत्ता दिया जाएगा। शहरों की आबादी जनगणना-2011 की मानी जाएगी। बताया गया है कि इस संशोधन से कर्मचारियों और अधिकारियों को 1190 रुपए से लेकर करीब 6 हजार रुपए तक का फायदा होगा। 
संशोधन में खास बात यह है कि सरकार ने आबादी के अनुसार बेसिक का प्रतिशत के अलावा न्यूनतम राशि भी तय की है। इसके अनुसार यदि किसी कर्मचारी का किराया भत्ता बेसिक के अनुसार एक हजार रुपए बन रहा है तो उसे कम से कम 1800 रुपए अवश्य मिलेंगे। मकान किराया भत्ते में संशोधन करने से प्रदेश के तीन लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकारी खजाने में हर साल 1920 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
पंचकूला में चंडीगढ़-मोहाली की आबादी जुड़ेगी, होगा दो गुना फायदा
चंडीगढ़ और पंचकूला में रहने वाले कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली को एक यूनिट माना गया है। इसलिए तीनों शहरों की आबादी ज्यादा होने पर कर्मचारियों को उसके अनुसार मकान किराया भत्ता मिलेगा। पंचकूला शहर की आबादी 5 लाख से कम है। चंडीगढ़-मोहाली शामिल होने पर इससे कहीं ज्यादा हो गई। इसलिए यहां काम करने वाले कर्मचारियों को बेसिक का 16 फीसदी मकान किराया भत्ता मिलेगा। 

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