अब नहीं डूबेगी गरीबों की गाढ़ी कमाई, सदन से पास हुआ ये अहम बिल

फर्जी पोंजी स्कीम के नाम पर गरीबों को झूठे सपने दिखाकर उनकी गाढ़ी कमाई लूटने वाले लोगों की शामत आने वाली है. दरअसल, ऐसे लोगों और कंपनियों पर लगाम कसने वाले एक विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है.
सोमवार को वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्‍यसभा में इस विधेयक के बारे में विस्‍तार से जानकारी दी. उन्‍होंने बताया कि इस विधेयक के जरिए पोंजी योजनाओं की बुराई को समाप्त करने के लिए विधायी प्रावधानों को मजबूत बनाया गया है. इसके अलावा खामियों को दूर करने का प्रयास भी किया गया है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में नियम राज्य सरकारों के माध्यम से बनेंगे. इससे राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को ताकत मिलेगी.
अनुराग ठाकुर के मुताबिक इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि संबंधित अदालत में ऐसे मामले जाने के बाद उसे 180 दिनों के भीतर निस्तारित किया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पोंजी स्कीम संबंधी कंपनियों के बारे में जो राष्ट्रीय डाटा बेस बनाया जाएगा उसमें किसी जमाकर्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं डाली जाएगी.
चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने पश्चिम बंगाल में चल रही फर्जी पोंजी स्कीम्‍स का जिक्र किया गया था. इसका उल्लेख करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि वह किसी राज्य की चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि देश में कहीं भी और किसी भी राज्य में यदि गरीब को लूटा जाता है तो यह सरकार और पूरे देश के लिए चिंता की बात है.
अनुराग ठाकुर के मुताबिक विधेयक में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इन योजनाओं को लेकर किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रचार या विज्ञापन नहीं करना चाहिए जो सत्य पर आधारित नहीं हो. उन्होंने साथ ही कहा कि इस परिभाषा में सभी लोग आ जाते हैं चाहें वे कोई राजनीतिक नेता हों, फिल्म अभिनेता हों या कोई खिलाड़ी हों.
10 साल तक जेल की सजा
विधेयक में प्रावधान है कि पुलिस अविनियमित पोंजी कंपनी चलाने वाले परिसरों या व्यक्तियों के घरों पर बिना वारंट के छापे मार सकती है या उनकी संपत्ति कुर्क कर सकती है. विधेयक में अविनियमित पोंजी स्कीम चलाने के अपराध में एक साल से 10 साल तक जेल की सजा है. इसके अलावा दो लाख से 50 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी मामलों में जब्त की गई धनराशि पर पहला अधिकार जमाकर्ताओं का होगा. विधेयक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसमें रियल एस्टेट, संबंधियों या मित्रों से संकट पड़ने पर धन या उधार या जमा लेने पर कोई रोक नहीं होगी.

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