SC की उत्तराखंड सरकार को फटकार; पूछा- रोक के बावजूद कैसे बना दी राजाजी पार्क में सड़क

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से राज्य में गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडलों को सीधे आपस में जोड़ने वाली कंडी रोड के लालढांग-चिलरखाल हिस्से के अपने निर्माण आदेश को वापस लेने को कहा है. कोर्ट ने राज्य सरकार को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से सड़क निर्माण के लिए मंजूरी लेने का आदेश दिया है. दरअसल, सोमवार को सुनवाई के दौरान सेंट्रल इम्पोवरमेंट कमेटी (CEC) की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा कि जब आपने हमसे वादा किया था कि वहां एक इंच भी सड़क नहीं बनेगी, तो वहां सात मीटर ब्रिज कैसे बन गया? 
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सड़क निर्माण पर रोक लगाते हुए कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति लेने के बाद ही निर्माण कार्य करें. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के निर्माण संबंधी आदेश को भी रद्द कर दिया. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने CEC की अर्जी पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और सड़क निर्माण पर रोक लगा दी थी. 

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