कर्नाटक: स्पीकर ने 14 बागियों को किया अयोग्य घोषित

कर्नाटक में एचडी कुमारस्‍वामी सरकार के गिरने के बाद विधानसभा अध्‍यक्ष केआर रमेश कुमार ने रविवार को जेडीएस-कांग्रेस के 14 विधायकों को अयोग्‍य घोषित कर दिया। इससे पहले विधानसभा अध्‍यक्ष ने 3 विधायकों को अयोग्‍य घोषित कर दिया था। बता दें कि कांग्रेस-जेडीएस के 17 विधायकों ने अपनी पार्टी से विद्रोह करते हुए इस्‍तीफा दे दिया था, इसके बाद कुमारस्‍वामी सरकार बहुमत साबित करने में असफल रही थी। 
स्‍पीकर ने जिन विधायकों को अयोग्‍य घोषित किया है, उनमें रोशन बेग, आनंद सिंह, एच विश्‍वनाथ, एसटी सोमशेखर शामिल हैं। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने गुरुवार को 3 बागी विधायकों को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक अयोग्य घोषित कर दिया था। गौरतलब है कि विधानसभा का कार्यकाल 2023 तक है। इसका मतलब है कि तबतक अयोग्य विधायक विधानसभा का उपचुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 

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हालांकि अगर समय से पहले विधानसभा भंग हुई तभी 2023 से पहले ये फिर से विधायक बन सकते हैं। अयोग्य घोषित होने वाले में एक निर्दलीय विधायक आर शंकर भी शामिल थे। स्पीकर ने इसके अलावा कांग्रेस के दो बागी रमेश जारकिहोली और महेश कुमातल्ली को भी अयोग्य करार दिया था। इससे पहले कुल 16 विधायकों ने एच डी कुमारस्वामी सरकार से बगावत कर स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। विधायकों की बगावत के कारण मंगलवार को 14 महीने पुरानी कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी। 
स्पीकर ने दिया नियमों का हवाला 
स्‍पीकर रमेश कुमार ने कहा कि दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य करार दिए गए सदस्य ना तो चुनाव लड़ सकते हैं, ना ही सदन का कार्यकाल खत्म होने तक विधानसभा के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। स्पीकर रमेश कुमार ने कहा कि वह मानते हैं कि तीनों सदस्यों ने स्वेच्छा और सही तरीके से इस्तीफा नहीं दिया और इसलिए उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और दल-बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने की कार्रवाई की। कुमार ने कहा, ‘उन्होंने संविधान (दलबदल विरोधी कानून) की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन किया और इसलिए अयोग्य करार दिए गए।’ 

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