यौन शोषण मामला: जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने किया सरेंडर, भेजे गये जेल

यौन शोषण मामले में फरार चल रहे जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने देवघर कोर्ट में सरेंडर कर दिया. सीजेएम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. प्रदीप यादव ने कहा कि वह आज के फैसले खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे. हालांकि उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से झटका लग चुका है. 16 जुलाई को हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. लिहाजा उनके पास सरेंडर या गिरफ्तारी के अलावा कोई चारा नहीं बचा था.

देवघर कोर्ट से जारी है गिरफ्तारी का वारंट

अपनी ही पार्टी की एक महिला नेत्री ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदीप यादव पर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. देवघर पुलिस ने शुरुआती छानबीन में मामले को सच पाया. इस मामले में विधायक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए देवघर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. लेकिन देवघर कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. इसके बाद पुलिस की पहल पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया. इस मामले को लेकर प्रदीप यादव को पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा भी देना पड़ा.
महिला नेत्री ने अपने आरोप में कहा कि 20 अप्रैल को देवघर के मोहनपुर में महागठबंधन के सम्मेलन में शामिल होने वह गई थीं. कार्यक्रम खत्म होने के बाद विधायक ने उन्हें फोनकर होटल बुलाया और गलत काम किया. हालांकि प्रदीप यादव ने पूरे मामले को अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश करार दिया. प्रदीप यादव गोड्डा सीट से लोकसभा चुनाव हार गये.

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