बकाया नहीं भरा, नीतीश का दफ्तर होगा कुर्क?

बिहार की पटना सिविल कोर्ट ने बैंक का बकाया न जमा करने पर पुरानी सचिवालय इमारत की कुर्की और नीलामी करने के आदेश दिए हैं। इस इमारत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार का कार्यालय भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आदेश के बाद एक टीम मुख्य सचिव का कार्यालय कुर्क करने पहुंची थी लेकिन अपर मुख्य सचिव ने टीम से एक हफ्ते का समय मांगा, जिसके बाद टीम ने कुर्की की कार्रवाई रोक दी। 
दरअसल, बिहार सरकार पर बिहार राज्य भूमि विकास बैंक समिति का 664.85 करोड़ रुपया बकाया है। इसकी वसूली के लिए बैंक ने पिछले साल कोर्ट में केस किया था। कोर्ट ने पिछले साल 31 अगस्त तक मुख्य राशि 493.7 करोड़ रुपये में ब्याज की दर जोड़कर कुल राशि 664.85 करोड़ रुपये कर दी। 
बैंक की दलील इस बिल्डिंग में मुख्य सचिव के साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, गृह सचिव और प्रमुख सचिव के कार्यालय भी हैं। बैंक का कहना है यह राशि सरकार के आदेश के बाद किसानों को कर्जमाफी और सब्सिडी के रूप में दी गई थी, लेकिन सरकार ने यह धनराशि बैंक को वापस नहीं लौटाई। 
 

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