कर्नाटक में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक मामले की सुनवाई शुरू

कर्नाटक मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मुकुल रोहतगी से विधायकों के इस्तीफे की तारीख पूछी. इसके अलावा उन्हें अयोग्य करार दिए जाने की तारीख भी पूछी. जिसके जवाब में मुकुल रोहतगी ने कहा कि 10 जुलाई को 10 विधायकों ने इस्तीफा दिया, वहीं सिर्फ दो विधायकों का अयोग्य करार दिया जाना 11 फरवरी से पेंडिंग है. इसके अलावा सीजेआई ने बाकी पांच विधायकों के बारे में पूछा, जिसके जवाब में मुकुल रोहतगी ने बताया कि वे सभी भी इस्तीफा दे चुके हैं.

कर्नाटक में पिछले 11 दिन से जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट उसपर फैसला सुना सकता है. कांग्रेस-जेडीएस के बागी विधायकों की याचिका पर अदालत कर्नाटक के स्पीकर को कोई आदेश दे सकता है. इस फैसले से साफ होगा कि स्पीकर इन विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करेंगे या नहीं. 18 जुलाई को कर्नाटक की विधानसभा में होने वाली अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले अदालत का ये फैसला सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट हो सकता है.

इस्तीफा देने वाले कांग्रेस और जेडीएस के 16 विधायकों ने स्पीकर द्वारा इस्तीफा स्वीकार ना करने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इसमें से 10 विधायकों ने पहले और बाकी विधायकों ने बाद में अलग से याचिका दायर की थी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच अब मंगलवार को इस पर फैसला सुनाएगी. इससे पहले अदालत ने स्पीकर को मंगलवार तक कोई भी फैसला लेने से इनकार किया था.

कर्नाटक में मचे राजनीतिक घमासान की तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ होगी तो वहीं 18 जुलाई को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है. मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का दावा है कि उनके पास बहुमत है. 224 नंबर वाली विधानसभा में अभी कांग्रेस-जेडीएस के पास 100 (विधायकों का इस्तीफा स्वीकार होता है तो), बीजेपी के पास 105+ विधायक हैं.

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