देश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मोटर व्हीकल संशोधन बिल लोकसभा में पेश

देश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आज लोकसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल पेश किया गया. बिल में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए सज़ा को कठोर बनाने के साथ-साथ सड़क के निर्माण और उसके रखरखाव में कमी के चलते होने वाली दुर्घटनाओं के लिए भी पहली बार ज़ुर्माने का प्रावधान किया गया है.
2015 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,46,913 लोगों की मृत्यु , 2016 में 1,50,785 लोगों की मृत्यु जबकि 2017 में 1,47,926 मुसाफिर मौत के मुंह में समा गए. इन दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार और कड़े प्रावधान करने जा रही है. इसके लिए लोकसभा में आज सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटरयान संशोधन बिल पेश किया. बिल में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जहां जुर्माने को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है वहीं कुछ सजा का भी प्रस्ताव है.
* शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माने की रकम ₹2000 से बढ़ाकर ₹10000 करने का प्रावधान है.
* बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 रूपए का ज़ुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस ज़ब्त करने का प्रावधान है....फिलहाल ये ज़ुर्माना केवल 100 रूपए है.
* रैश ड्राइविंग करने पर जुर्माना ₹1000 से बढ़ाकर ₹5000 करने का प्रस्ताव.
* बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर जुर्माना ₹500 से बढ़ाकर ₹5000 किया गया.
* तेज गति से गाड़ी चलाने पर जुर्माना ₹500 से बढ़ाकर अधिकतम ₹5000 किया गया.
* सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी जुर्माना बढ़ाया गया....इसे ₹100 से बढ़ाकर ₹1000 करने का प्रस्ताव.
* मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने पर जुर्माना हजार रुपए से बढ़ाकर ₹5000 करने का प्रस्ताव है.
* किसी आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार 10000 रूपए के ज़ुर्माने का प्रावधान है.
* नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर पहली बार सख्त ज़ुर्माने का प्रावधान किया गया है.
* अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माने जाएंगे. इसके लिए 25000 रूपए के ज़ुर्माने के साथ साथ 3 साल के जेल का प्रावधान है. साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने का प्रावधान है.
* इसी तरह ओवरलोडिंग के लिए 20000 न्यूनतम जुर्माना के साथ-साथ 1000 रुपया प्रति टन अतिरिक्त पैसे का प्रावधान.
* वहीं सड़क हादसे में मारे गए लोगों को मिलने वाले मुआवजे में भी बढ़ोतरी की गई है. इसे बढ़ाकर अब अधिकतम 10,00,000 रुपए जबकि गंभीर रूप से घायल होने पर ₹5,00,000 कर दिया गया है.
इसके अलावा लाइसेंस और उसको रद्द उसको रद्द करने के लिए भी कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं.

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