दिल्ली HC से हंसराज हंस को नोटिस, हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप

दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी सांसद हंसराज हंस को नोटिस जारी किया है. साथ ही चुनाव आयोग को 2019 लोकसभा चुनाव से संबंधित दस्तावेजों को नष्ट नहीं करने का भी निर्देश दिया है.
दरअसल, हंसराज हंस के खिलाफ राजेश लिलोठिया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका में राजेश लिलोठिया ने बीजेपी सांसद हंसराज हंस पर चुनाव हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है. राजेश लिलोठिया ने कहा कि हंसराज हंस ने चुनावी हलफनामे में पत्नी पर 2.50 करोड़ का कर्ज होने की बात कही थी, जो बिल्कुल गलत है. यही नहीं, हंसराज हंस ने अपनी शिक्षा को लेकर भी गलत जानकारी दी.
हंसराज हंस उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद हैं. चुनाव में हंस की जीत के बाद उनके खिलाफ लड़े कांग्रेस प्रत्याशी राजेश लिलोठिया ने कोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की थी कि उन्होंने हलफनामे में गलत जानकारी दी है. कोर्ट ने लिलोठिया की इसी याचिका पर सुनवाई के बाद हंस को नोटिस जारी किया और चुनाव आयोग को भी संबंधित निर्देश जारी किए. दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जयंत नाथ ने गुरुवार को हंस के खिलाफ नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है. कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि हंसराज हंस से जुड़े सारे दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं.
गौरतलब है कि बीजेपी ने उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से अपने मौजूदा सांसद उदित राज का टिकट काट कर गायक हंसराज हंस को अपना उम्मीदवार बनाया था. हंसराज ने कांग्रेस के राजेश लिलोठिया और आम आदमी पार्टी के गुगन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीत दर्ज की थी.
भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी उदित राज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वर्ष 2003 में इंडियन जस्टिस पार्टी बनाई थी. 2014 में, उन्होंने बीजेपी में अपनी पार्टी के विलय की घोषणा की थी. वे 2014 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी.

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