क्या लालू को मिल पाएगी राहत, आज झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत मामले में सीबीआइ ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इसमें कहा गया है कि लालू प्रसाद पर कुल छह मामले चल रहे हैं, जिनमें चार मामलों में इनको सजा मिल चुकी है। दो मामले अभी लंबित हैं। लालू ने सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। सीबीआइ ने हाई कोर्ट से लालू को जमानत नहीं दिए जाने की गुहार लगाई है।
आज शुक्रवार को लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में उनकी जमानत याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। दरअसल लालू प्रसाद की ओर से देवघर कोषागार मामले में हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद का इलाज रिम्स में हो रहा है। तबीयत खराब होने की वजह से लालू की चिंता बढ़ती जा रही है। इलाज के बाद भी उनके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है।
देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि जेल में काट ली है, इसलिए जमानत दी जाए। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से जवाब देने के लिए हाई कोर्ट से समय की मांग की गई थी। इसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि सीबीआइ की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दुमका व चाईबासा कोषागार के मामले में भी लालू को सजा मिल चुकी है। फिलहाल रिम्स में उनका इलाज चल रहा है।
 

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