SC में राज्य के प्रकरणों की पैरवी के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति

राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष राज्य के सभी प्रकरणों की पैरवी तथा प्रस्तुत करने के लिए आशीष कुमार को अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली के पद नियुक्त किया है। 

प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि नियुक्ति की शर्ताें के अनुसार अतिरिक्त महाधिवक्ता को 49 हजार 194 रुपये प्रतिमाह रिटेनरशिप देय होगी। साथ ही उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार वादकरण के मामलों के लिए उनके द्वारा उपगत सभी आनुषांगिक व्यय का नियमानुसार पुनर्भरण करने के अधिकारी भी होंगे। 

उन्होंने बताया कि अतिरिक्त महाधिवक्ता को मासिक प्रतिधारण के अलावा राजकीय वादकरण के प्रकरणों में पैरवी, प्रस्तुतीकरण एवं बहस आदि की फीस तथा प्रारूपण फीस विभाग के आदेश के अनुसार देय होगी। उन्होंने बताया कि वे उच्चतम न्यायालय के समक्ष समय-समय पर राज्य सरकार के विरूद्व लगने वाले मामलों की तथा जारी होने वाले आदेशों की सूचना तत्काल राज्य सरकार को देंगे। साथ ही वे समय- समय पर उन्हें दी गई अग्रिम धनराशि का हिसाब देने के लिए उत्तरदायी होगें। 

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि नियुक्ति की शर्ताें के अनुसार अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान राज्य के विरूद्व सलाह देने अथवा मुकदमा लेने से विवर्जित होंगे। साथ ही वे राजस्थान राज्य के फौजदारी मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों की प्रतिरक्षा करने में एवं निजी पक्षकारों को अथवा पार्टियों को उन मामलों में, जिनमें उनके राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थिति होने की संभावना हो, सलाह देने से भी वे विवर्जित होंगे।

शर्मा ने बताया कि अतिरिक्ति महाधिवक्ता ऎसे आदेशों से भी बाध्य होंगे, जो समय- समय पर उनकी नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाएगें। अतिरिक्त महाधिवक्ता को टेलीफोन की सुविधा नियमानुसार देय होगी।

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