Coal Scam: कांग्रेस नेता नवीन जिंदल की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने दिया आरोप तय करने का आदेश

यूपीए सरकार में हुए कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर पहले से ही सीबीआई के फेर में फंसे कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल की मुश्किलें आने वाले वक्त में और बढ़ सकती हैं. मध्य प्रदेश के उर्तन नार्थ कोयला ब्लॉक मामले में दिल्ली की रॉउज एवेन्यू की सीबीआई कोर्ट ने नवीन जिंदल समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है.
25 जुलाई को होगी सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी, सीबीआई के स्पेशल जज भरत पराशर की कोर्ट ने नवीन जिंदल और मामले से जुड़े दूसरे आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (आपराधिक साजिश रचना) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया.
जिंदल के अलावा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (JSPL ) के पूर्व निदेशक सुशील मारू, पूर्व उपप्रबंध निदेशक आनंद गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत गुजराल और कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत अधिकारी डी एन अबरोल के खिलाफ आरोप तय किया जाना है.
चार्जशीट में CBI ने क्या कहा ?
सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में नवीन जिंदल समेत कुल 5 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं. सीबीआई ने कहा है कि अब तक की जांच में सामने आया है कि जिन्दल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड ( JSPL ) के अधिकारियों ने 2007 में ग़लत जानकारी देकर कोयला मंत्रालय को गुमराह कर ग़लत तरीके से लाभ कमाया था.
झारखंड की अमरकोंडा मुर्गादंगल कोल ब्लॉक मामले में भी जिंदल के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं.  इससे पहले भी सीबीआई कोर्ट झारखंड में अमरकोंडा मुर्गादंगल कोल ब्लॉक मामले में नवीन जिंदल समेत अन्य 14 के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है. नवीन जिंदल पर आरोप है कि झारखंड के कोल ब्लॉक हासिल करने के लिए नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड ( JSPL ) ने स्क्रीनिंग कमेटी को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी.  इस मामले में कोर्ट ने अप्रैल 2016 में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल और पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. दसारी नारायण राव की मौत हो चुकी है.

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