बैलेट पेपर से फिर चुनाव कराने को याचिका, SC ने पूछा- सुनवाई की क्‍या जल्‍दी है?

लोकसभा चुनाव की वैधता को चुनौती देते हुए बैलेट पेपर के जरिए फिर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील ML शर्मा को कहा कि आपकी याचिका पर एक बार कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है, फिर आप जल्द सुनवाई की दुबारा क्यों मांग कर रहे हैं?
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुलाई में याचिका पर सुनवाई पर होगी. वकील ML शर्मा की इस याचिका में भी EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि निर्वाचन आयोग को ये अधिकार ही नहीं है कि वो EVM के जरिए चुनाव कराए. शर्मा की दलील है कि जनप्रतिनिधित्व अधिमियम के मुताबिक भी आयोग सिर्फ बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव करा सकता है.
पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने तीन दिन पहले ऐलान किया था कि उनकी पार्टी बैलेट पेपर सिस्‍टम की वापसी के लिए आंदोलन करेगी. उन्‍होंने भाजपा पर 2019 लोकसभा चुनाव में EVM के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया.

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