विधायकी खत्म होने के बाद सरकारी बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा महंगा

कार्यकाल खत्म होने के बाद भी सरकारी बंगले में जमे रहने की आदत राजस्थान के विधायकों को अब बहुत महंगी पड़ सकती है। राजस्थान सरकार ऐसे मामलों में अब दस हजार रुपये प्रतिदिन का जुर्माना वसूलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राजकीय आवास आवंटन नियमों में संशोधन की तैयारी की जा रही है। प्रस्ताव मुख्यमंत्री के स्तर पर विचाराधीन है।
राजस्थान में ऐसे कई उदाहरण सामने आते रहे हैं, जब विधायक या मंत्रियों ने कार्यकाल खत्म होने या मंत्री पद जाने के बाद भी तय समय में सरकारी आवास खाली नहीं किया। इसके उलट वे आवास खाली करने की समय-सीमा बढ़ाने के लिए बार-बार मांग करते रहते हैं। प्रदेश में कार्यकाल खत्म होने या पद जाने के बाद अधिकतम तीन माह में आवास खाली करना होता है। इसके बाद आवास का उपयोग करने पर पांच हजार रुपये प्रतिमाह जुर्माना लिया जाता है।
यह राशि चूंकि बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए जनप्रतिनिधि आवास खाली करने की समय सीमा बढ़ाने की अनुमति मांगते रहते हैं और लंबे समय तक बंगलों पर काबिज रहते हैं। राज्य सरकार अब ऐसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए नियमों में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। नए संशोधन में जुर्माने की राशि पांच हजार रुपये महीने से बढ़ाकर दस हजार रुपये प्रतिदिन करने का प्रावधान है यानी यह जुर्माना तीन लाख रुपये प्रतिमाह हो जाएगा।

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