चुनाव में बाधा: आप विधायक मनोज कुमार दोषी साबित

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायक मनोज कुमार को साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली के कल्याण पुरी इलाके में बने एक मतदान केंद्र पर चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का दोषी पाया है। अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कुमार को लोक सेवक को सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने में बाधा पहुंचाने और मतदान केंद्र के निकट अव्यवस्था फैलाने का दोषी पाया। 
अदालत ने 4 जून के अपने एक फैसले में मनोज कुमार को दोषी ठहराया। अदालत अब 25 जून को सजा की अवधि के संबंध में दलीलों पर सुनवाई करेगी। इस मामले में उन्हें तीन महीने के कारावास की सजा, जुर्माना अथवा दोनों सजाएं सुनाई जा सकती हैं। 

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