हिमाचल DGP की नियुक्ति को लेकर SC का अहम फैसला, सीएम गए विदेश

देश में भले ही पुलिस महानिदेशक को बदलने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो लेकिन यह सरकार के लिए अब उतना आसान नहीं है, जितना पहले रहता था. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार के उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें दलील दी गई थी कि प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति पुलिस एक्ट के तहत की जाती है. कोर्ट ने सरकार की दलील को खारिज करते हुए प्रकाश सिंह मामले में सुनाए गए फैसले के तहत ही नियुक्ति प्रक्रिया अपनाने को कहा है. ऐसे में सरकार को अब डीजीपी बदलने के लिए तीन नामों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को ही भेजना होगा.
हालांकि, नए आदेश में अब छह महीने का कार्यकाल बचा होने पर ही अफसर का नाम पैनल में भेजा जा सकता है. पहले दो साल का कार्यकाल होने पर ही पैनल में नाम भेजने की व्यवस्था रखी गई थी. इस नई व्यवस्था के बाद अब प्रदेश सरकार के लिए डीजीपी बदलने की राह आसान नहीं है. दरअसल, प्रदेश में डीजी रैंक के सिर्फ तीन ही अधिकारी मौजूद हैं। प्रदेश के वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी व डीजी जेल सोमेश गोयल को वर्तमान जयराम सरकार ने ही डीजीपी पद से हटाया था, ऐसे में उनका नाम पैनल में भेजना संभव नहीं है. दूसरे नंबर पर वर्तमान डीजीपी सीताराम मरडी हैं. इसके बाद दिल्ली में प्रदेश सरकार के स्थानीय आयुक्त संजय कुंडू का नाम आता है. इन तीनों के अलावा कोई भी डीजी रैंक का अफसर फिलहाल प्रदेश में नहीं है. ऐसे में सरकार के पास पैनल में भेजने के लिए नाम तक नहीं है. जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को पूरा किए बिना पुलिस के मुखिया का बदलाव संभव नहीं है.

More videos

See All