महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश के दौरान खत्म नहीं होगा अनुबंध, सरकार ने जारी किये आदेश

हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में अनुबंध आधार पर नियुक्त  महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश के दौरान समाप्त होने वाला उनका अनुबंध स्वत: ही उनके मातृत्व अवकाश की अवधि तक विस्तारित रहेगा। वित्त विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हरियाणा सरकार के सभी बोर्डों / निगमों / विश्वविद्यालयों के प्रमुखों, सभी मंडलायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय,चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार और सभी उपायुक्तों एवं उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक)को  सम्बोधित एक पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश के उपरांत उनकी ड्यूटी पर वापसी की तिथि से यह अनुबंध नवीनीकृत किया जाएगा।
यहां यह उल्लेखनीय होगा कि सरकार को इस संबंध में कुछ महिला कर्मचारियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे कि मातृत्व अवकाश के दौरान उनके अनुबंध की समाप्ति के कारण वे छ: महीने के मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं उठा पा रही हैं जबकि मातृत्व लाभ अधिनियम में प्रावधानों के अनुसार, एक महिला कर्मचारी को छ: महीने के मातृत्व अवकाश के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

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