CM कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को राहत, IMT मामले में हाईकोर्ट से मिला स्टे

मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री कमलनाथ और उनके परिवार को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनके बेटे नकुलनाथ के गाज़ियाबाद स्थित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IMT का ज़मीन आवंटन रद्द करने पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गलती सुधारने के लिए एक मौका दिया जाना चाहिए.

गाज़ियाबाद में कमलनाथ परिवार का 40 साल पुराना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है. उनके बेटे नकुलनाथ IMT की गवर्निंग काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं. संस्थान की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. IMT को पिछले एक महीने से लगातार गाज़ियाबाद विकास प्राधिकऱण नोटिस दे रहा था. प्राधिकरण ने ज़मीन आवंटन रद्द करने तक का आदेश दे दिया था. संस्थान को मिली एनओसी और नक्शे रद्द कर दिए गए थे. संस्थान को 15 जुलाई तक 75 करोड़ रुपए जमा कराने थे.

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