हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सामान्य वर्ग से भरे जाएंगे पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित पद

हरियाणा सरकार आजकल भर्तियों के मूड में हैं। मनोहरलाल सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों को सामान्‍य वर्ग से भरने का फैसला किया है। हाईकोर्ट ने जाट सहित छह पिछड़ी जातियों के आरक्षण पर रोक लगा रखी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले बंपर भर्तियों की तैयारी में लगी प्रदेश सरकार अब जाट, जट सिख, रोड़, बिश्नोई, त्यागी और मुल्ला जाट-मुस्लिम जाटों के लिए आरक्षित पदों को सामान्य जातियों के उम्मीदवारों से भरेगी।
विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर भी सामान्य वर्ग के युवाओं की भर्ती की जाएगी। इसी तरह ईबीपीजी (सामान्य जातियों में आर्थिक आधार पर पिछड़े लोग) कैटेगरी में शामिल ब्राह्मण, बनिया, राजपूत व पंजाबी के लिए आरक्षित पदों को दूसरी जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों से भरा जाएगा।
पिछड़ा वर्ग की सी ब्लॉक कैटेगरी में आने वाली छह जातियों सहित विशेष पिछड़ा वर्ग और ईबीपीजी कोटे के तहत आरक्षण पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। कानूनी अड़चनों के चलते विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों व सरकारी कंपनियों, विश्वविद्यालयों और हाई कोर्ट में आरक्षित श्रेणी के हजारों पद खाली हैं जिन्हें अदालत के फैसले के इंतजार में भरा नहीं जा रहा था।

More videos

See All