मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला : तीन महीने में जांच पूरी करे सीबीआइ : सुप्रीम कोर्ट
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को तीन महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया. सीबीआइ ने जांच के लिए 6 महीने का समय मांगा था.
न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा और न्यायाधीश एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने सीबीआइ को आदेश दिया कि शेल्टर होम में अप्राकृतिक यौन शोषण और उत्पीड़न की वीडियो रिकार्डिंग किये जाने की भी जांच करे. इन दोनों मामलों की जांच धारा 377 और आइटी एक्ट के तहत होगी. साथ ही शेल्टर होम जाकर लड़कियों का उत्पीड़न करने, ड्रग्स देने और तस्करी करने वालों की भी जांच करने का आदेश दिया. अदालत ने सीबीआइ को तीन महीने में जांच से जुड़ी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 11 लडकियों की हत्या के मामले में सीबीआइ को 3 जून तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था.