महाराष्ट्र में EWS आरक्षण पर रोक के कोर्ट के आदेश को लेकर NCP ने BJP पर निशाना साधा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला दिया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलने वाला 10 प्रतिशत आरक्षण 2019-20 में महाराष्ट्र के पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिलों पर लागू नहीं होगा. न्यायालय के इस आदेश के बाद एनसीपी ने आरोप लगाया कि झूठ बोलकर लोगों की ‘आंखों में धूल झोंकना’ बीजेपी की खूबी है.
एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने आश्चर्य जताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस मुद्दे के हर पहलू का विस्तार से अध्ययन करने के बावजूद राज्य सरकार न्यायालय के समक्ष कैसे विफल हो गई.

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