10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान देने का आदेश

हाईकोर्ट के अवकाशकालीन कोर्ट ने जिला शिक्ष अधिकारी व सीईओ जनपद पंचायत मस्तूरी को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सहायक शिक्षकों को नियमानुसार क्रमोन्नति वेतनमान देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता संतोष कुमार, बसंत कुमार जायसवाल, सुमन सागर सहित अन्य की मस्तूरी जनपद पंचायत के विभिन्न स्कूलों में शिक्षाकर्मी के पद में नियुक्ति हुई थी।
शासन के जून 2018 के सर्कुलर के अनुसार आठ वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर याचिकाकर्ताओं को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया। नियमानुसार 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को यदि पदोन्नति नहीं दी गई तो उन्हें उच्चतर क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाना है।
क्रमोन्नति वेतनमान नहीं दिए जाने पर याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता अब्दुल वाहब खान के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें हाईकोर्ट के अवकाशकालीन कोर्ट में जस्टिस रजनी दुबे ने सुनवाई के बाद जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर व सीईओ मस्तूरी जनपद पंचायत को याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार कर क्रमोन्नति वेतनमान एवं अन्य सुविधा देने का आदेश दिया है।

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