मानव अंग प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू करने की तैयारी, पर लागू होंगे यह नियम

राज्य में मानव अंग प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। वहीं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अंग प्रत्यारोपण के लिए नए नियम भी जारी कर दिए हैं। इसके तहत डॉक्टरों व अंगदान करने के लिए विशेष दिशानिर्देश दिए गए हैं।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में चिकित्सीय मामलों के लिए अपना कोई भी अंग दान कर सकता है। इसके लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर को उसे अंग दान से उसके शरीर पर पडऩे वाले असर के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगर डॉक्टर को लगता है कि वह स्वस्थ नहीं है तो उसे मनोरोग विशेषज्ञ से जांच करवानी चाहिए। ब्रेन स्टेम डेथ का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल बनेगा। रजिस्टर्ड डॉक्टर जिसके पास आइसीयू की सुविधा होगी, वह ट्रांसप्लांट कोआर्डिनेटर के साथ चर्चा करने के बाद ब्रेन स्टेम डेथ का प्रमाणपत्र लेने के बाद उसके परिजनों से इजाजत लेगा।

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