राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

 कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने दायर की थी। लेखी लेखी की ओर से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल की ये माफी पर्याप्त नहीं है। उन्हें जनता के बीच जाकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जनता को कोर्ट के बारे में गुमराह किया है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही के लिये दायर याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। पीठ ने इसके बाद कहा कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा। वहीं मीनाक्षी लेखी की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें पेश कीं।
राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने शीर्ष अदालत के हवाले से गलत बात कहने के मामले में बिना शर्त माफी मांग ली है और इसके लिये खेद व्यक्त कर दिया है। जिस पर मुकल रोहतगी ने कहा कि, राहुल गांधी की माफी अस्वीकार कर दी जानी चाहिए और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट राहुल गांधी को अपनी टिप्पणी के लिये जनता से माफी मांगने के लिये कहे।

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