20 हजार से अधिक चुनाव खर्च का नकद भुगतान करने पर पाबंदी
लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान चुनाव खर्च के लिए 20 हजार रुपये तक का ही नकद भुगतान किसी व्यक्ति या फर्म को कर सकता है. चुनाव आयोग ने इससे अधिक के नकद भुगतान की अनुमति नहीं दी है.
इस राशि का भुगतान भी निर्वाचन व्यय के मकसद से खोले गये बैंक खाते से ही करना है. 20 हजार से अधिक राशि का भुगतान रेखांकित अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस या एनइएफटी के माध्यम से ही करना होगा. प्रत्याशी को निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्यय का लेखा बैंक खाता विवरणी की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करना अनिवार्य है.